नहीं, लेकिन अगर आपकी आय हमारे पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो आप अपने यूज़्ड कार लोन हेतु पात्र होने के लिए अपने पिता/माता/पति/पत्नी/पुत्र की आय को जोड़ सकते हैं। उन्हें लोन का को-एप्लीकेंट बनना होगा.
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