इंस्टाकार्ड टीवीएस क्रेडिट द्वारा प्रदान की जाने वाली एक प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट सुविधा है, जिसका उपयोग करके आप ₹1 लाख तक का लोन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं*
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लाइफस्टाइल, घर में सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, फर्नीचर, उपकरण आदि जैसी कैटेगरी को कवर करने वाले स्टोर पर इस क्रेडिट लिमिट का उपयोग करें.
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हर ऑनलाइन खरीद पर पाएं शून्य प्रोसेसिंग फीस*
शुल्कों की अनुसूची | शुल्क (जीएसटी सहित) |
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प्रोसेसिंग फीस | अधिकतम 10% |
दंड शुल्क | भुगतान न की गई किश्त पर प्रति वर्ष 36% |
फोरक्लोज़र शुल्क | शून्य | अन्य शुल्क |
बाउंस शुल्क | Rs.500 |
डुप्लीकेट एनडीसी/एनओसी शुल्क | Rs.250 |
शुल्कों की पूरी लिस्ट के लिए, कृपया यहां क्लिक करें
डिस्क्लेमर : ये परिणाम केवल सांकेतिक उद्देश्यों के लिए हैं. वास्तविक परिणाम अलग-अलग हो सकते हैं. सटीक विवरण के लिए, कृपया हमसे संपर्क करें.
आप टीवीएस क्रेडिट साथी ऐप के ज़रिए पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लिमिट लोन सुविधा को ऐक्टिवेट कर सकते हैं। उसके चरण इस प्रकार हैं:
इंस्टाकार्ड का उपयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट नेटवर्क में खरीदारी और भुगतान संबंधी ज़रूरतों के लिए किया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स, लाइफस्टाइल, होम अप्लायंसेज़, फर्नीचर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, घरेलू उपयोग आदि कैटेगरी के लिए उपयोग किया जा सकता है.
टीवीएस क्रेडिट साथी ऐप या मर्चेंट स्टोर के ज़रिए सबमिट किए गए लोन अनुरोध के आधार पर सभी ट्रांज़ैक्शन को लोन में बदला जाता है। 3%* तक की मासिक ब्याज दर लागू होती है। पुनर्भुगतान अवधि के विकल्पों को समझने के लिए कृपया नीचे दी गई तालिका देखें.
राशि (₹) | 3 महीने | 6 महीने | 9 महीने | 12 महीने | 15 महीने | 18 महीने | 24 महीने |
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3000 से 5,000 | |||||||
5,001 से 10,000 | |||||||
10,001 से 20,000 | |||||||
20,001 से 30,000 | |||||||
30,001 से 40,000 | |||||||
40,001 से 50,000 |
आप समय-समय पर सूचित नियमों और शर्तों के अधीन अपने इंस्टाकार्ड का उपयोग करके स्वीकृत लिमिट के भीतर अधिकतम 3 लोन ले सकते हैं.
आप एक ट्रांज़ैक्शन में न्यूनतम ₹3000 और अधिकतम ₹50,000 का ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं.
आपके इंस्टाकार्ड इंस्टेट लोन की मासिक ईएमआई उसी बैंक अकाउंट से कटेगी, जो आपने अपने पिछले लोन के लिए हमारे यहां रजिस्टर किया था.
हां, आपके इंस्टाकार्ड पर की जाने वाली हर सफल ट्रांज़ैक्शन के लिए, लोन डिस्बर्समेंट की तिथि से आपसे ब्याज लिया जाएगा.
इंस्टाकार्ड बैंक ट्रांसफर विकल्प का इस्तेमाल करने के चरण:
इंस्टाकार्ड मर्चेंट स्टोर विकल्प का इस्तेमाल करने के चरण:
इंस्टाकार्ड ऑनलाइन खरीदारी विकल्प का इस्तेमाल करने के चरण:
आप टीवीएस क्रेडिट साथी ऐप में वर्चुअल ईएमआई कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं, जो केवल एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। लेकिन, अगर आपको फिज़िकल इंस्टाकार्ड की ज़रूरत है, तो आप ₹100 का भुगतान करके इसके लिए अनुरोध कर सकते हैं.
अगर अपने इंस्टाकार्ड पर लोन सुविधा का लाभ लेने के बारे में आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आपको सहायता की ज़रूरत है, तो आप हमसे 044-66-123456 पर या ईमेल से helpdesk@tvscredit.com पर संपर्क कर सकते हैं.
इंस्टाकार्ड के लिए नियम व शर्तें
लोन एग्रीमेंट ("मास्टर लोन एग्रीमेंट") के तहत उधारकर्ता ("उधारकर्ता") द्वारा लिए गए लोन के संबंध में, उधारकर्ता ने टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज़ लिमिटेड ("टीवीएस क्रेडिट/ कंपनी") द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम (नीचे परिभाषित) में शामिल होने का विकल्प चुना है, जिसमें, पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, उधारकर्ता के लिए एक प्री-अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की जाती है और कस्टमर इन पैसों को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके या टीवीएस क्रेडिट के पैनल में शामिल मर्चेंट प्रतिष्ठानों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करके इस क्रेडिट लिमिट का उपयोग करने के लिए पात्र होंगे.
यहां उल्लिखित नियम और शर्तें ("नियम और शर्तें") उधारकर्ता द्वारा प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम में शामिल होने पर लागू होती हैं. मास्टर लोन एग्रीमेंट की शर्तों के साथ पढ़े जाने वाले ये नियम और शर्तें, समय-समय पर किए गए संशोधन के साथ, टीवीएस क्रेडिट और उधारकर्ता के बीच पूरा एग्रीमेंट निर्धारित करते हैं.
प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए साइन-अप प्रोसेस को पूरा करने पर, यह माना जाएगा कि उधारकर्ता ने यहां निर्धारित नियम और शर्तों को स्पष्ट रूप से पढ़ लिया है, समझ लिया है, स्वीकार किया है और इनसे बाध्य है. टीवीएस क्रेडिट किसी भी समय इन नियम और शर्तों व प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के तहत प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और लाभों को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिनमें बिना किसी सीमा के वे बदलाव शामिल हैं, जो मौजूदा बैलेंस, गणना के तरीकों को प्रभावित करते हैं. पात्र उधारकर्ता सहमत हैं कि वे संशोधित शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाले सभी शुल्कों और अन्य सभी दायित्वों के लिए उत्तरदायी होंगे.
1.1. इस डॉक्यूमेंट में, निम्नलिखित शब्दों और वाक्यांशों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:
(a)"प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम" का अर्थ होगा वह प्रोग्राम, जो कंपनी द्वारा प्रदान किया गया है और जिसके लिए उधारकर्ता द्वारा आवश्यक फीस का भुगतान करके सहमति दी गई है, और जिसमें पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन, उधारकर्ता को एक सदस्य के रूप में शामिल किया जा सकता है.
(b)"इंस्टाकार्ड/कार्ड" का अर्थ होगा इस प्रोग्राम के संदर्भ में उधारकर्ता को जारी किया गया एक कागजी/प्लास्टिक या वर्चुअल कार्ड (जिस पर यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा). यह क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड आदि नहीं है और यह टीवीएस क्रेडिट द्वारा उधारकर्ता को टीवीएस क्रेडिट के पार्टनर मर्चेंट (ऑफलाइन और ऑनलाइन) नेटवर्क पर प्री-अप्रूव्ड लिमिट की आसानी से पहचान करने और उपयोग करने के लिए जारी किया जाता है, चाहे ऐसे उधारकर्ता ने पूर्व में टीवीएस क्रेडिट से कोई लोन सुविधा प्राप्त की हो या नहीं.
(c) ''फीस/शुल्कों'' का मतलब है ऐसे शुल्क, जो इन नियम और शर्तों में निर्धारित किए गए हैं। यहां उल्लिखित सभी विवरण लोन टर्म शीट में प्रदान किए जाएंगे, जब तक कि उधारकर्ता को विशेष रूप से सूचित न किया जाए और समय-समय पर संशोधित न किया जाए.
(d)"ईएमआई/समान मासिक किश्तों का अर्थ होगा उधारकर्ता द्वारा टीवीएस क्रेडिट को हर महीने भुगतान की जाने वाली राशि, जिसमें मूलधन, ब्याज और अन्य शुल्क, जैसा भी मामला हो, शामिल होंगे.
(e)"प्री-अप्रूव्ड लोन – एप्लीकेशन फॉर्म" का अर्थ होगा और इसमें शामिल होगी सहमत एप्लीकेशन, जिसे टीवीएस क्रेडिट द्वारा समय-समय पर निर्धारित रूप और तरीके से उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किया गया है/निष्पादित किया जाएगा.
(f)"वेलकम लेटर" का मतलब है टीवीएस क्रेडिट द्वारा उधारकर्ता को भेजा जाने वाला एक लेटर, जिसमें प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम/ क्रेडिट विवरणों की जानकारी होगी और क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाने/ उपयोग करने के लिए लागू महत्वपूर्ण नियम और शर्तों का संक्षिप्त विवरण होगा.
(g)"मर्चेंट प्रतिष्ठान का मतलब होगा टीवीएस क्रेडिट द्वारा कहीं भी स्थित प्रतिष्ठानों के साथ तैयार किया गया मर्चेंट नेटवर्क, जो प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम सुविधा को स्वीकार करता है और जिसमें अन्य के साथ-साथ स्टोर, होटल, एयरलाइन और मेल ऑर्डर विज्ञापनदाता शामिल हो सकते हैं.
(h)"पीओएस" / "ईडीसी" का मतलब है भारत में मर्चेंट प्रतिष्ठानों पर इस्तेमाल की जाने वाली पॉइंट ऑफ सेल/ इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चरिंग मशीनें, जो ट्रांज़ैक्शन को प्रोसेस करने में सक्षम हैं और जिन पर, उधारकर्ता स्वयं के लिए स्वीकृत क्रेडिट लिमिट का तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं.
2.1. पात्रता मापदंड:
2.1.1. प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के लाभों का उपयोग करने के लिए पात्र होने के लिए, यह आवश्यक है कि उधारकर्ता ने कम से कम 3 ईएमआई या जो भी निर्धारित हो, उसका भुगतान बिना किसी डिफॉल्ट के अवश्य किया हो.
2.1.2. ऊपर दी गई किसी बात के होने के बावजूद, प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम में उधारकर्ता द्वारा सुविधा का उपयोग करने की पात्रता कंपनी के विवेकाधिकार के तहत होगी.
2.1.3. उधारकर्ता टीवीएस क्रेडिट के पास प्री-अप्रूव्ड लोन - लोन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम का विकल्प चुन सकते हैं. टीवीएस क्रेडिट, पूर्वोक्त मानदंडों के आधार पर, प्री-अप्रूव्ड लोन- लोन एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है. किसी भी प्रकार के अनुचित पुनर्भुगतान व्यवहार के कारण क्रेडिट सुविधा को बंद करने/वापस लेने की स्थिति में, उधारकर्ता सहमत हैं कि टीवीएस क्रेडिट, उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई किसी भी फीस/एनरोलमेंट फीस को रिफंड करने के लिए बाध्य नहीं होगा.
2.2. एनरोलमेंट:
2.2.1. टीवीएस क्रेडिट दिए गए संपर्क माध्यम/विवरणों के माध्यम से एक वेलकम लेटर भेजेगा, जिसमें प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम/ क्रेडिट विवरणों की जानकारी होगी और इस क्रेडिट सुविधा का उपयोग करने के लिए लागू महत्वपूर्ण नियम और शर्तों का संक्षिप्त विवरण होगा
2.2.2. वेलकम लेटर प्राप्त होने के बाद, उधारकर्ता टीवीएस क्रेडिट साथी ऐप ("साथी ऐप") (या) टीवीएस क्रेडिट की वेबसाइट ("टीवीएस क्रेडिट वेबसाइट) के माध्यम से (या) टीवीएस क्रेडिट के कस्टमर केयर के फोन नंबर पर कॉल के माध्यम से अनुरोध दर्ज करके प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम की सुविधा को सक्रिय कर सकते हैं.
2.2.3. उधारकर्ता को टीवीएस क्रेडिट की ओर से उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल-आईडी पर, जैसा भी मामला हो, प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम में सफल एनरोलमेंट और क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति को कन्फर्म करने वाला एसएमएस/ ईमेल प्राप्त होने के बाद, उधारकर्ता रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करके साथी ऐप/ टीवीएस क्रेडिट वेबसाइट/ आईवीआर के माध्यम से लॉग-इन करेंगे और अपने प्री-अप्रूव्ड लोन को पाने के लिए अपनी जन्मतिथि तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करके प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम की सुविधा को सक्रिय करेंगे.
2.2.4. क्रेडेंशियल प्रदान करने के बाद, उधारकर्ता को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी पर, जैसा भी मामला हो, एसएमएस/ईमेल के माध्यम से प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम सुविधा के सक्रिय होने का कन्फर्मेशन प्राप्त होगा.
3.1. उधारकर्ता सहमत हैं कि इस प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के तहत किसी भी सुविधा/ट्रांज़ैक्शन को एक अलग लोन सुविधा माना जाएगा और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए गए/निष्पादित किए जाने वाले मास्टर लोन एग्रीमेंट की नियम और शर्तें बाध्यकारी और लागू होंगी.
3.2. प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के तहत प्रदान की जाने वाली क्रेडिट लिमिट, लाभों, ऑफर/अन्य अतिरिक्त सेवाओं की पात्रता टीवीएस क्रेडिट के विवेकाधिकार पर होगी.
3.3. प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के तहत कोई भी ट्रांज़ैक्शन करने से पहले, उधारकर्ता हर बार टीवीएस क्रेडिट (जो मास्टर लोन एग्रीमेंट की शर्तों के अधीन होगा) से क्रेडिट सुविधा का उपयोग करने के लिए अनुरोध करेगा.
3.4. प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम की मेंबरशिप ट्रांसफर नहीं की जा सकती है और न ही किसी को सौंपी जा सकती है. यह क्रेडिट सुविधा केवल भारत में उपयोग करने के लिए और केवल भारतीय मुद्रा में वस्तुओं या सेवाओं की खरीदारी के लिए वैध होगी. इसके अलावा, कुछ मर्चेंट लोकेशन/प्रतिष्ठानों/कैटेगरी पर या तो स्थायी रूप से या समय-समय पर सूचित किए जाने के अनुसार उपयोग पर प्रतिबंध होंगे.
3.5. उधारकर्ता वचन देते हैं कि वे प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम और टीवीएस क्रेडिट के साथ सभी व्यवहारों के संबंध में हमेशा नेक नीयत से काम करेंगे.
3.6. उधारकर्ता सहमत हैं कि इस प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के तहत मिलने वाली लोन सुविधा का उद्देश्य भारत के लागू कानूनों के तहत प्रतिबंधित चीज़ों की खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाना नहीं है, जैसे- लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या गैर-कानूनी पत्रिकाएं, जुआ वाली घुड़दौड़, कॉल-बैक सर्विसेज़ के लिए भुगतान आदि या विदेशी मुद्रा वाले ट्रांज़ैक्शन के लिए नहीं है.
3.7. संचालन या इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर के दौरान पीओएस या सिस्टम या टर्मिनल की किसी भी विफलता या गलती या खराबी के लिए टीवीएस क्रेडिट ज़िम्मेदार नहीं होगा.
3.8. उधारकर्ता द्वारा इन नियमों और शर्तों में से किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान के लिए वे उत्तरदायी होंगे; और मांग करने पर टीवीएस क्रेडिट को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे. अगर टीवीएस क्रेडिट से प्राप्त की गई क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में उधारकर्ता कोई डिफॉल्ट करते हैं, तो इसे भी उल्लंघन माना जाएगा.
3.9. टीवीएस क्रेडिट और उधारकर्ता के बीच किसी भी मामले की महत्वपूर्ण बातों के संबंध में किसी भी विवाद या असहमति की स्थिति में टीवीएस क्रेडिट की राय उधारकर्ता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी, जिसमें कोई भी इवेंट, घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य, सूचना, डॉक्यूमेंट, प्राधिकरण, कार्यवाही, कार्य, चूक, क्लेम, उल्लंघन, डिफॉल्ट या अन्य, जैसे प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम सुविधा का उपयोग या दुरुपयोग जैसी घटनाएं शामिल हैं. इस संबंध में, उधारकर्ता समय-समय पर टीवीएस क्रेडिट द्वारा निर्धारित इन नियम व शर्तों और पॉलिसी के अनुसार बाध्य होंगे.
3.10. शुल्कों के विवरण के लिए, कृपया लोन टर्म शीट देखें, जिसे उधारकर्ता द्वारा क्रेडिट लिमिट के प्रत्येक उपयोग/ ट्रांज़ैक्शन के लिए टीवीएस क्रेडिट द्वारा प्रदान किया जाएगा. ये शुल्क टीवीएस क्रेडिट के एकमात्र विवेकाधिकार पर बदलाव के अधीन हैं. शुल्कों में ऐसे बदलाव उधारकर्ता को तीस (30) दिनों की पूर्व-सूचना देकर केवल संभावित प्रभाव के साथ किए जा सकते हैं.
3.11. प्राप्त की गई सुविधा के किसी भी प्रकार के दुरुपयोग के मामले में, ऐसी परिस्थितियों में, टीवीएस क्रेडिट कानून के अनुसार किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही कर सकता है.
3.12. उधारकर्ता सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि अगर क्रेडिट सुविधा के पुनर्भुगतान में डिफॉल्ट किया गया है, तो मुख्य लोन एग्रीमेंट के लिए कोई एनओसी प्रदान नहीं की जाएगी
3.13. उधारकर्ता सहमत हैं और टीवीएस क्रेडिट को ऐसे किसी भी बिज़नेस संस्थान के साथ उधारकर्ता के सीकेवाईसीआर, केवाईसी डॉक्यूमेंट, मौजूदा लोन और/या पुनर्भुगतान इतिहास से संबंधित जानकारी का आदान-प्रदान करने, साझा करने, प्रकट करने या प्रदान करने के लिए अधिकृत करते हैं, जिसके साथ टीवीएस क्रेडिट का कोई भी बिज़नेस टाई-अप है या हो सकता है और जिसका उद्देश्य अन्य बिज़नेस संस्थानों के साथ टीवीएस क्रेडिट के टाई-अप के माध्यम से उधारकर्ता द्वारा स्वीकार की जाने वाली अतिरिक्त विशेषताएं/वैल्यू-एडेड सेवाएं प्रदान करना है.
4.1. प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम को कस्टमर के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट से वार्षिक फीस को ऑटो डेबिट करके प्रत्येक वर्ष ऑटो रिन्यू किया जाएगा। इस प्रकार ली गई फीस रिफंड नहीं की जाएगी.
4.2. यह वार्षिक फीस केवल उन कस्टमर्स से ली जाएगी, जिन्होंने वार्षिक वैधता अवधि के दौरान प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के तहत कोई लोन नहीं लिया है.
4.3. कस्टमर लागू अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके वैल्यू-एडेड सेवाओं/विशेषताओं का विकल्प भी चुन सकते हैं.
4.4. कस्टमर सपोर्ट टीम के पास लिखित अनुरोध सबमिट करके कस्टमर इस रिन्यूअल को कैंसल कर सकते हैं. कैंसलेशन के बाद, कस्टमर इस प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के तहत किसी भी सुविधा का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होंगे. ऐसे कैंसलेशन, कस्टमर को कैंसलेशन का अनुरोध सबमिट करने से पहले काटी गई वार्षिक फीस का रिफंड क्लेम करने का अधिकार नहीं देते हैं.
प्रकार | स्टैंडर्ड* | प्रीमियम** |
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एनरोलमेंट फीस (एक बार) | ₹ 499 /- | ₹ 699 /- |
वार्षिक शुल्क | ₹117 /- (लागू टैक्स सहित) इस प्रोग्राम के तहत प्री-अप्रूव्ड लोन सुविधा को वैधता की समाप्ति वाले महीने में ऑटोमैटिक रूप से रिन्यू किया जाएगा। यह महीना कार्ड पर उल्लिखित होता है। उदाहरण के लिए: अगर कार्ड पर वैधता समाप्ति का महीना 12/2022 है, तो रिन्यूअल फीस दिसंबर 2022 के महीने में काटी जाएगी. |
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इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर वार्षिक फीस | ₹249 /- (लागू टैक्स सहित) इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर वार्षिक फीस, प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम की वैधता अवधि के भीतर पहली बार उपयोग के समय काटी जाएगी। उदाहरण के लिए: अगर प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम की वार्षिक वैधता अवधि 01/2022 से 12/2022 के बीच है और पहली बार उपयोग इस अवधि के भीतर कभी भी किया जाता है, तो लोन के डिस्बर्सल में से इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर वार्षिक फीस काटी जाएगी. |
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प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के तहत बुक किए गए लोन के लिए वार्षिक ब्याज दर % (प्रति वर्ष) | ब्याज दर की पॉलिसी के अनुसार, कस्टमर से वार्षिक आधार पर 24% -35% के बीच प्रभावी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न (आईआरआर) लिया जाएगा. | |
फिजिकल कार्ड | ₹100/- इंस्टाकार्ड होमपेज पर लॉग-इन करने के बाद कस्टमर टीवीएस क्रेडिट साथी ऐप के माध्यम से विशिष्ट अनुरोध करेंगे। फिजिकल कार्ड को सीधे कस्टमर के रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेजा जाएगा. |
*इंस्टाकार्ड प्रोग्राम का स्टैंडर्ड वेरिएंट कस्टमर को केवल टीवीएस क्रेडिट के साथ एम्पैनल किए गए ऑफलाइन मर्चेंट नेटवर्क के साथ तथा इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर सुविधा के लिए ही प्री-अप्रूव्ड लोन सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देगा
**इंस्टाकार्ड प्रोग्राम का प्रीमियम वेरिएंट कस्टमर को इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर की सुविधा देने के साथ ही साथ टीवीएस क्रेडिट के साथ एम्पैनल किए गए ऑफलाइन व ऑनलाइन मर्चेंट नेटवर्क पर प्री-अप्रूव्ड लोन सुविधा का उपयोग करने की अनुमति देगा
5.1. ऊपर दी गई किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित के कारण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी भी नुकसान या हानि के संबंध में, उधारकर्ता के प्रति टीवीएस क्रेडिट की कोई देयता नहीं होगी:
5.1.1. आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या सेवा में कोई भी दोष, जिसमें डिलीवरी में देरी या डिलीवरी नहीं होना, मर्चेंट प्रतिष्ठानों तथा उधारकर्ता और/या किसी भी तीसरे पक्ष के बीच सेवाओं में कमी शामिल है.
5.1.2. टीवीएस क्रेडिट के समक्ष प्रकट किए गए किसी भी विवरण में गलत बयानी, गलत प्रस्तुति, गलती या चूक। टीवीएस क्रेडिट या टीवीएस क्रेडिट की ओर से कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा उधारकर्ता से बकाया देय राशि के सेटलमेंट की मांग या क्लेम की स्थिति में, उधारकर्ता सहमत होते हैं और स्वीकार करते हैं कि ऐसी मांग या क्लेम की राशि का उद्देश्य किसी भी तरह से उधारकर्ता की मानहानि करना या उधारकर्ता के चरित्र पर प्रतिकूल प्रभाव डालना या दर्शाना नहीं है.
5.1.3. उधारकर्ता स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि अगर वे देय तिथि को, या उस तिथि को, जिसे इस देय तिथि से पहले देय घोषित किया जा सकता है, धनराशि का भुगतान करने में असफल रहते हैं, या ऐसी वर्तमान शर्तों के अधीन कोई डिफॉल्ट करते हैं, जिनके तहत उधारकर्ता फाइनेंशियल/कॉर्पोरेट/अन्य सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, तो टीवीएस क्रेडिट, अपने एकमात्र विवेकाधिकार से, बिना किसी पक्षपात के, अपने सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा, जैसा कि इन नियमों और शर्तों में निर्धारित किया गया है। इसके तहत टीवीएस क्रेडिट द्वारा भुगतानों के संबंध में दिया गया कोई भी नोटिस, टीवीएस क्रेडिट को अंतिम बार लिखित में सूचित किए गए उधारकर्ता के डाक पते (मेलिंग एड्रेस) पर भेजे जाने के सात (7) दिनों के भीतर उधारकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा। कोई नोटिस फैक्स के द्वारा भी भेजा जा सकता है या मौखिक रूप से सूचना दी जा सकती है और डाक या फैक्स द्वारा लिखित में पुष्टि ली जा सकती है। नोटिस प्राप्त होने में देरी के लिए टीवीएस क्रेडिट उत्तरदायी नहीं होगा.
5.1.3. इस सुविधा से प्राप्त फंड के किसी भी गलत उपयोग/दुरुपयोग के लिए टीवीएस क्रेडिट को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा.
6.1. कस्टमर की शिकायतों का निवारण उधारकर्ता द्वारा निष्पादित किए गए मास्टर लोन एग्रीमेंट में निर्दिष्ट तरीकों से किया जाएगा.
6.2. प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम सुविधा के संबंध में किसी भी विवाद को उधारकर्ताओं द्वारा ऐसी घटना के उत्पन्न होने के सात (7) दिनों के भीतर कस्टमर केयर सेंटर में दर्ज करवाया जाएगा। ऐसी घटना उत्पन्न होने के सात (7) दिनों के बाद उधारकर्ताओं द्वारा दर्ज किए गए किसी भी विवाद पर टीवीएस क्रेडिट द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और टीवीएस क्रेडिट किसी भी प्रकार से इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा.
6.3. ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के संबंध में कस्टमर की कोई भी शिकायत उधारकर्ता द्वारा वहन की गई देयता का निर्णायक साक्ष्य होगी। कोई भी चार्ज स्लिप, या अन्य भुगतान संबंधी आवश्यकता, जो बैंक/पार्टनर्स द्वारा भुगतान के लिए प्राप्त किए गए हों, इस बात के निर्णायक साक्ष्य होंगे कि ऐसे चार्ज स्लिप या भुगतान संबंधी आवश्यकता पर दर्ज शुल्क को उधारकर्ता द्वारा उचित रूप से वहन किया गया था, जब तक कि क्रेडेंशियल का धोखाधड़ी से दुरुपयोग न किया गया हो, और ऐसा करने पर साक्ष्य का बोझ उधारकर्ता पर होगा। इस क्लॉज़ में निर्दिष्ट अन्य भुगतान संबंधी आवश्यकता में कोई भी या सभी भुगतान शामिल होंगे, जो उधारकर्ता द्वारा किसी मर्चेंट प्रतिष्ठान पर, चार्ज के रूप में रिकॉर्ड नहीं की गई क्रेडिट सुविधा के उपयोग द्वारा अनुमति प्राप्त सीमा के भीतर किए गए खर्चों से संबंधित हैं.
6.4. इसके संबंध में सभी विवाद, केवल चेन्नई में स्थित सक्षम न्यायालयों के विशेष अधिकार क्षेत्र के अधीन आएंगे और लागू भारतीय कानून द्वारा नियंत्रित होंगे.
7.1. उधारकर्ता स्वीकार करते है और सहमति देते हैं कि प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के अंतर्गत जानकारियों का कॉर्पोरेट सुविधाएं प्रदान करने वाले अन्य बैंकों और फाइनेंशियल संस्थानों के बीच आदान-प्रदान किया जा सकता है। प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन की स्वीकृति व्यक्ति की क्रेडिट योग्यता के बारे में किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट के नहीं होने पर आधारित होती है.
7.2. टीवीएस क्रेडिट प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम लोन सुविधा के उपयोग में की गई किसी भी गलती की जानकारी अन्य बैंकों या फाइनेंशियल संस्थानों को दे सकता है। प्रतिकूल रिपोर्ट (उधारकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों की क्रेडिट योग्यता से संबंधित) प्राप्त होने के आधार पर, टीवीएस क्रेडिट, 15 दिनों की लिखित पूर्व सूचना के बाद, प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम सुविधा को कैंसल कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप प्री-अप्रूव्ड लोन पर पूरे बकाया बैलेंस के साथ-साथ प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम सुविधा, जो यद्यपि अभी तक उधारकर्ता के लिए लोन के रूप में बुक नहीं की गई है, के उपयोग पर उत्पन्न कोई भी अन्य शुल्क उधारकर्ता द्वारा तुरंत देय होंगे। उधारकर्ता पूर्वोक्त शर्तों के संबंध में कभी भी कोई विवाद नहीं करेगा.
7.3. टीवीएस क्रेडिट प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम के तहत उधारकर्ता(ओं) द्वारा किए गए किसी भी ट्रांज़ैक्शन से संबंधित कोई मासिक स्टेटमेंट नहीं भेजेगा। उधारकर्ता यह भी कन्फर्म करते हैं कि प्री-अप्रूव्ड लोन - लोन एप्लीकेशन फॉर्म में दिए गए सभी विवरण वास्तविक, सही और सटीक होंगे और अगर दिए गए विवरणों में कोई बदलाव होता है, तो वे उचित समय अवधि के भीतर टीवीएस क्रेडिट को इसकी सूचना देंगे। अगर गलत विवरणों के परिणामस्वरूप उधारकर्ता को कोई नुकसान होता है या उसे किसी देयता का सामना करना पड़ता है, तो टीवीएस क्रेडिट कोई भी देयता स्वीकार नहीं करेगा.
8.1. टीवीएस क्रेडिट अपने विवेकाधिकार से प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम से उधारकर्ता के एनरोलमेंट को समाप्त कर सकता है:
8.1.1. अगर उधारकर्ता को दिवालिया घोषित किया जाता है या उधारकर्ता की मृत्यु हो जाती है.
8.1.2. अगर उधारकर्ता नियमों और शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करते हैं.
8.1.3. अगर सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा या भारत के किसी नियामक या वैधानिक प्राधिकरण या किसी जांच एजेंसी द्वारा जारी किए गए आदेश द्वारा उधारकर्ता पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है.
8.1.4. अगर लागू कानूनों, नियमों, दिशानिर्देशों या सर्कुलर के तहत प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम अवैध हो जाता है; या
8.1.5. अगर प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम को समाप्त कर दिया जाता है.
8.2. मास्टर लोन एग्रीमेंट की समाप्ति के परिणामों से संबंधित नियम और शर्तें यथोचित परिवर्तन सहित प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम की समाप्ति के परिणामों पर लागू होंगी.
9.1. किसी भी प्रश्न के लिए, हमारी वेबसाइट पर जाएं https://www.tvscredit.com/get-in-touch और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए निर्देशों का पालन करें.
9.2. इंस्टाकार्ड प्रोग्राम के कस्टमर 040-66-123456 पर हमारे कस्टमर केयर कॉल सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं
10.1. प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम यहां उल्लिखित नियम और शर्तों और समय-समय पर टीवीएस क्रेडिट द्वारा निर्धारित किसी भी अतिरिक्त शर्त के अधीन होगा.
10.2 उधारकर्ता इन नियमों और शर्तों और इनमें किए गए संशोधनों की समीक्षा करने के लिए ज़िम्मेदार होंगे और उनके द्वारा प्री-अप्रूव्ड लोन प्रोग्राम की सुविधाओं को जारी रखने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने संशोधित नियमों और शर्तों को स्वीकार किया है.
10.3. उधारकर्ता समय-समय पर टीवीएस क्रेडिट द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से लोन एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों से सहमत होते हैं.
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